शिल्पा शेट्टी-रिचर्ड गेरे की Kiss पर हुआ था बवाल, कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ FIR पर मांगा जवाब

साल 2007 में शिल्पा शेट्टी को एक इवेंट में हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे ने पब्लिक में किस कर दिया था, जिसपर खूब बवाल मचा था. शिल्पा के खिलाफ तीन एफआईआर हुई थीं. इनमें से एक तो खारिज हो गई थी, लेकिन अभी दो पेंडिंग हैं. साल 2022 में एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्हें रद्द करने की मांग की थी. अब इसपर नया अपडेट सामने आया है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 07 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 2:59 PM IST

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. पहले से ज्यादा वह लाइफ को लेकर पॉजिटिव नजर आती हैं. फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के मामले में भी वह 45 की उम्र में अच्छी- अच्छी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. आज शिल्पा शेट्टी दो बच्चों की मां हैं. हर गुजरते दिन के साथ वह मुश्किलों का सामना और भी मजबूती से करती नजर आती हैं. लेकिन शिल्पा से जुड़ा एक पुराना विवाद अब फिर से चर्चा में आ रहा है. दरअसल, साल 2007 में एक कैंपेन के दौरान शिल्पा शेट्टी को हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे ने पब्लिकली किस कर दिया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा था. 

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इस मामले में शिल्पा पर तीन एफआईआर भी हुई थीं. शिल्पा ने इनमें से एक एफआईआर को खारिज करने की मांग के साथ, 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दी थी. अब कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और रेस्पॉन्डेंट से इस याचिका पर जवाब मांगा है. शिल्पी ने जो याचिका दाखिल की थी, उसमें उन्होंने सरकार और रेस्पोन्डेंट से साल 2007 में घटे किसिंग वाकया पर हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. लेकिन इसपर कोई जवाब उन्हें नहीं मिला था. न ही एफआईआर को रद्द किया गया था. 

क्या था मामला?
साल 2007 अप्रैल में शिल्पा शेट्टी एक जारूकता अभियान में शामिल हुई थीं. यहां एक्ट्रेस स्टेज पर गेरे को एस्कॉर्ट कर रही थीं, तभी हॉलीवुड स्टार ने उनसे हाथ मिलाया, गले लगाया और फिर किस किया. पब्लिक में उनका इस तरह किस करना लोगों को रास नहीं आया. इस घटना पर खूब बवाल मचा था. शिल्पा शेट्टी काफी कॉन्ट्रोवर्सी में भी आ गई थीं. जयपुर, अलवर और गाजियाबाद में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एफआईआर हुई थी. 

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साल 2011 में शिल्पा शेट्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि तीनों मामलों को एक साथ मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए. इनमें से दो कम्प्लेंट मुंबई में ट्रांसफर हो गई थीं. दो कम्प्लेंट में से एक में तो शिल्पा को राहत मिली थी, लेकिन दूसरी में कोर्ट ने इनकार कर दिया था, यह कहकर कि यह ट्रायल केस है. इसमें राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है. ऐसे में शिल्पा शेट्टी ने हाई कोर्ट में इस एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी मैटर पर अब महाराष्ट्र सरकार और रेस्पोन्डेंट से जवाब मांगा है. शिल्पा शेट्टी के वकील ने कहा कि चार हफ्तों में सरकार और रेस्पोन्डेंट को जवाब देना होगा. 

 

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