NEET PG 2025 New Date: अब 3 अगस्त को होगा नीट पीजी, NBE से ये तीखे सवाल पूछने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला

NEET PG 2025 New Date: सुप्रीम कोर्ट ने NBE को नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित कराने की मंजूरी दे दी है. हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NBE से सवाल किया कि इतने लंबे समय (3 अगस्त तक) की जरूरत क्यों है, क्योंकि TCS पहले से ही केंद्रों की जानकारी रखता है. कोर्ट ने कहा, "आप प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं. यह छात्रों के लिए अतिरिक्त दबाव बनाता है."

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नीट पीजी एग्जाम डेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नीट पीजी एग्जाम डेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सृष्टि ओझा / संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 06 जून 2025,
  • अपडेटेड 5:51 PM IST

NEET PG 2025 New Date: नीट पीजी एग्जाम अब 3 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) की याचिका को मंजूरी देते हुए NEET-PG 2025 परीक्षा को 15 जून से स्थगित कर 3 अगस्त 2025 को आयोजित करने की अनुमति दे दी है. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि परीक्षा को दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित किया जाए.
 
सुनवाई के दौरान NBE ने बताया कि एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त 450 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले 450 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा हो रही थी. NBE के वकील ने कहा कि नए केंद्रों की पहचान, उनकी सुरक्षा, तकनीकी जरूरतों और कर्मचारियों की व्यवस्था में समय लगेगा. उन्होंने बताया कि उनके तकनीकी साझेदार TCS को इन तैयारियों के लिए समय चाहिए. 

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सुप्रीम कोर्ट ने NBE से पूछे तीखे सवाल

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने NBE से सवाल किया कि इतने लंबे समय (3 अगस्त तक) की जरूरत क्यों है, क्योंकि TCS पहले से ही केंद्रों की जानकारी रखता है. कोर्ट ने कहा, "आप प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं. यह छात्रों के लिए अतिरिक्त दबाव बनाता है." कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि TCS को केवल केंद्रों की उपलब्धता जांचनी है, न कि नए केंद्रों की तलाश करनी है. 

SC ने नीट पीजी 3 अगस्त को कराने की अनुमति दी

NBE ने कहा कि वे परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहते. इस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि वे भी यही चाहते हैं. अंत में, NBE द्वारा दी गई दलीलों और दस्तावेजों को देखते हुए कोर्ट ने 3 अगस्त, 2025 को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी, लेकिन साफ कर दिया कि अब और समय नहीं दिया जाएगा. 

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इसके साथ ही, NBE को निर्देश दिया गया कि वह छात्रों को नए परीक्षा केंद्र चुनने का मौका दे और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करे. यह फैसला 2 लाख से अधिक NEET-PG उम्मीदवारों के लिए राहत और स्पष्टता लेकर आया है, जो इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तारीख को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ-

कोर्ट- आपको अगस्त तक का समय चाहिए? इतना समय क्यों? आपको केवल पहचान करनी है और आपने अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है? पिछले सप्ताह आदेश दिया गया था. आप देरी कर रहे हैं! इसके लिए आपको दो महीने चाहिए? केवल केंद्र ही खोजने हैं

काउंसल- केंद्र खोजने के बाद छात्रों को केंद्र चुनने का नया अवसर दिया जाना चाहिए. और भी बातें हैं...

कोर्ट- हम जानते हैं कि टीसीएस कैसे काम करती है. आप जो समय मांग रहे हैं वह बहुत लंबा है. पूरी प्रक्रिया में देरी हो रही है. छात्रों पर अतिरिक्त समय की वजह से अतिरिक्त दबाव है.

एनबीई के वकील- सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र सुरक्षित हों, उनमें तकनीकी आवश्यकताएँ हों और आवश्यक जनशक्ति हो

याचिकाकर्ता- टीसीएस के 60,000 केंद्र हैं.

एनबीई- केंद्र खोजना मुश्किल है.

कोर्ट- टीसीएस केवल चयन की पूरी प्रक्रिया में है, उन्हें सभी केंद्रों की जानकारी है. उन्हें बस यह देखना है कि केंद्र उपलब्ध हैं या नहीं.

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एएसजी- अब दोगुने केंद्रों की जरूरत होगी.

कोर्ट- मुझे नहीं पता कि आप इतना लंबा समय क्यों चाहते हैं.

एनबीई- हम नहीं चाहते कि परीक्षा में किसी भी तरह से समझौता हो.

कोर्ट- हम भी ऐसा नहीं चाहते.

कोर्ट ने 3 अगस्त तक का समय देने पर सहमति जताई.

कोर्ट- एनबीई द्वारा अनुरोध किया गया कि 3 अगस्त उसके प्रौद्योगिकी भागीदार टीसीएस द्वारा दी गई सबसे प्रारंभिक संभावित तिथि है. संलग्न कागजातों को देखने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि विस्तार और इसे पुनर्निर्धारित करने की प्रार्थना उचित है. हमारे पिछले आदेश द्वारा नीट परीक्षा आयोजित करने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ा दी गई है.  अब कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा.

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