हथियार जब्ती मामले में 21 लोगों को जेल

एनआईए के विशेष न्यायाधीश एस संतोष कुमार ने इस मामले में अब्दुल अजीज को सात साल जबकि अन्य दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई. इन लोगों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और शस्त्र एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था.

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भारी मात्रा में बरामद हुए थे हथियार भारी मात्रा में बरामद हुए थे हथियार

मुकेश कुमार / BHASHA

  • कोच्चि,
  • 21 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 12:23 AM IST

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष अदालत ने हथियारों की जब्ती के मामले में दोषी करार 21 लोगों को जेल भेज दिया. दोषियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. अप्रैल 2013 में कन्नूर के नारथ स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण केंद्र से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे.

के विशेष न्यायाधीश एस संतोष कुमार ने इस मामले में अब्दुल अजीज को सात साल जबकि अन्य दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई. इन लोगों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और शस्त्र एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था.

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कोर्ट ने एक आरोपी कमरुद्दीन को बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सका. बताते चलें कि 23 अप्रैल, 2013 को पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर हथियार और गोला-बारूद के साथ 21 मोबाइल फोन बरामद किए थे. पीएफआई के 22 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था.

केरल सरकार ने बाद में यह मामला एनआईए को सौंप दिया था. पुलिस को आशंका थी कि पकड़े गए लोगों के लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ रिश्ता है. केरल सरकार ने हाईकोर्ट में इस बात की जानकारी दी थी.

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