यूपी: शौच के लिए गई दलित नाबालिग लड़की को अगवा कर किया गैंगरेप

उधर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की विशेष अदालत ने 35 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही प्रत्येक को 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया.

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यूपी के एटा जिले में हुई वारदात यूपी के एटा जिले में हुई वारदात

मुकेश कुमार

  • लखनऊ,
  • 16 मई 2018,
  • अपडेटेड 10:16 AM IST

यूपी के एटा जिले के अलीगंज इलाके में शौच के लिए गई एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उससे गैंगरेप की वारदात सामने आई है. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 14/15 मई की रात को 17 वर्षीय एक दलित लड़की शौच के लिए गई थी. उसी वक्त एक युवक ने हथियार दिखाकर उसको अगवा कर लिया. इसके बाद अपने दो साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस केस दर्ज करके जांच कर रही है.

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उधर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की विशेष अदालत ने 35 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही प्रत्येक को 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया. विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आर के सोनी ने सजा का ऐलान किया.

विशेष लोक अभियोजक पुनीत तिवारी ने बताया कि 16 सितंबर 2015 की रात को एक महिला के साथ चलती हुई बस में गैंगरेप करने के मामले में भोपाल के रहने वाले तीन आरोपियों सलमान (22), विवेक श्रीवास्तव (40) और दीपक शर्मा (32) को दोषी करार देते हुए आज आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया.

भोपाल में 16 सितंबर 2015 की रात 10 से 11 बजे के बीच सुभाष नगर रेलवे फाटक के पास तीनों आरोपियों ने चलती हुई सिटी मिनी बस में पीड़िता के साथ गैंगरेप किया था. इसके बाद में उसे सड़क पर पटक कर फरार हो गए थे. दोषियों में सलमान बस का चालक और उसके दो साथी शामिल हैं.

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