यूपी में कोर्ट का बड़ा फैसला, मर्डर केस में एक ही परिवार के पांच लोगों को मिली उम्रकैद की सजा

बलरामपुर जिले के राजकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने बुधवार को बदादुर मौर्य की हत्या करने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार दिया है और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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जिला अदालत ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है जिला अदालत ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है

aajtak.in

  • बलरामपुर,
  • 08 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 8:37 PM IST

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक ही परिवार के पांच लोगों को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह मामला साल 2020 में हुई एक शख्स की हत्या से जुड़ा है. 

बलरामपुर जिले के राजकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने बुधवार को बदादुर मौर्य की हत्या करने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने दोषियों पर 98-98 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. 

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दरअसल, 1 अगस्त 2020 को दो पक्षों के बीच पेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया था. इसी विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के बदादुर मौर्य की बेरहमी से हत्या कर दी थी. यह वारदात बलरामपुर के मुझौवा गांव में अंजाम दी गई थी.

इस मामले में पंचम विश्वकर्मा, उसके भाई राम प्यारे और परिवार के सदस्य मनीष, लालमन और शेषराम  को आरोपी बनाया गया था. तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था. अब जाकर अदालत ने मुझौवा गांव के बदादुर मौर्य हत्याकांड में एक ही परिवार के पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है. और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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