गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस की पीड़िता सिया बोलीं- कैमरे में सब रिकॉर्ड, रेड लाइट तोड़कर भागे आरोपी

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड हिट-एंड-रन मामले में पीड़िता सिया ने आरोपी कल्याण बैंसला के कथित बयान पर प्रतिक्रिया दी है. सिया ने कहा कि कैमरे में रेड लाइट तोड़ने और टक्कर मारकर भागने की घटना रिकॉर्ड है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है (फोटो-ITG) इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है (फोटो-ITG)

aajtak.in

  • गुरुग्राम,
  • 16 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 1:32 PM IST

गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में पीड़िता शिवानी चौहान (सिया) ने आरोपी कल्याण बैंसला के कथित बयान पर प्रतिक्रिया दी है. सिया ने कहा कि कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है, जिससे पता चलता है कि आरोपी ने रेड लाइट तोड़ी और उन्हें टक्कर मारने के बाद मौके से भाग गया. उन्होंने आरोपी के वकील और समर्थकों की ओर से दिए जा रहे बयानों को भी झूठा बताया.

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दिल्ली में मौजूद पीड़िता सिया ने कहा कि आरोपी कल्याण बैंसला और उनके वकील की तरफ से जो भी बयान दिए गए हैं, उन्हें लेकर वह अपनी बात रखना चाहती हैं. सिया के मुताबिक, उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोपी के समर्थकों को भी बयान देते हुए देखा है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आरोपी को अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत है. सिया ने कहा कि कैमरों में जो रिकॉर्ड हुआ है, उससे पूरी घटना साफ दिखाई देती है.

सिया ने कहा कि कैमरे में साफ दिखाई देता है कि आरोपी ने रेड लाइट तोड़ी और वहां से भाग गया. उन्होंने आरोपी की तरफ से दिए जा रहे बयानों को झूठा बताया. सिया ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आरोपी की सोच क्या थी और उन्होंने ऐसा क्यों किया. उनके मुताबिक, आरोपी ने जान-बूझकर उन्हें टक्कर मारी और फिर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया.

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पीड़िता सिया ने कहा कि इस घटना का वीडियो पूरे देश ने देखा है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने जान-बूझकर उन्हें टक्कर मारी और इसके बाद तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर भाग गया. सिया ने कहा कि कैमरे में दर्ज घटना और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो से पता चलता है कि उस समय क्या हुआ था. उन्होंने आरोपी के कथित बयान और समर्थकों की ओर से किए जा रहे दावों पर सवाल उठाए.

इस केस में पीड़िता सिया ने आरोपी कल्याण बैंसला पर जान-बूझकर टक्कर मारने और मौके से फरार होने का आरोप लगाया है. सिया की प्रतिक्रिया आरोपी के कथित बयान और उनके समर्थकों की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सामने आई है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आरोपी का पूरा बयान, पुलिस की आधिकारिक पुष्टि और मामले की कानूनी स्थिति का विवरण नहीं दिया गया है.

उधर, इस मामले में गिरफ्तार आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश को गुरुग्राम पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर पहुंची. पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला की दो दिन की रिमांड मांगी है. पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान हादसे के क्राइम सीन को रीक्रिएट कराया जाएगा, ताकि घटना के पूरे क्रम को समझा जा सके. 

इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाना चाहती है कि हादसे के वक्त कार में कौन-कौन लोग मौजूद थे और उनकी क्या भूमिका थी. रिमांड के दौरान पुलिस इन पहलुओं पर आरोपी से पूछताछ कर सकती है.

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वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि मीडिया ट्रायल की वजह से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. बचाव पक्ष के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के पीछे किसी मोटिव का होना जरूरी है, जबकि इस घटना में ऐसा कोई मोटिव नहीं है. 

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि बाइक सवारों के कपड़े और हेलमेट की वजह से मौके पर यह तक स्पष्ट नहीं था कि बाइक पर सवार व्यक्ति लड़का था या लड़की.

(ANI के साथ हिमांशु मिश्रा का इनपुट)

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