बिहार: 3 साल की बच्ची से रेप के मामले में गुड्डू झा दोषी करार, 4 नवंबर को सजा का ऐलान

बिहार के दरभंगा में करीब दो साल पहले 3 साल की मासूम बच्ची से रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी गुड्डू झा को दोषी करार दिया है. गुड्डू झा के खिलाफ सजा का ऐलान 4 नवंबर को किया जाएगा. पीड़ित बच्ची के परिजनों ने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की है.

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रेप के मामले में गुड्डू झा दोषी करार रेप के मामले में गुड्डू झा दोषी करार

प्रह्लाद कुमार

  • दरभंगा,
  • 22 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 11:40 PM IST

बिहार के दरभंगा में तीन साल की मासूम बच्ची से रेप के मामले में आरोपी गुड्डू झा को अदालत ने दोषी करार दिया है. अब दोषी पाए गए गुड्डू झा के खिलाफ सजा का ऐलान चार नवंबर को किया जाएगा. बता दें कि पीड़ित पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की है. 

मामला दरभंगा के पॉक्सो अदालत में चल रहा था जहां कार्यवाही शुरू होते ही आरोपी गुड्डू झा को पुलिस वैन से कोर्ट परिसर में लाया गया. अदालत में उसकी उपस्थिति में उसे दोषी करार दिया गया. 

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दोषी करार दिए जाने के बाद भी गुड्डू झा के चेहरे पर ना तो कोइ सिकन थी और ना ही उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. वहीं अदालत से न्याय की उम्मीद लगाए पीड़ित बच्चे के साथ उसके माता-पिता भी मौजूद थे.
 
रेप के आरोपी गुड्डू झा को दोषी करार दिए जाने पर पीड़ित बच्ची की मां ने संतुष्टि जताते हुए आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कोर्ट से की है.

अदालत पर अपना पूरा भरोषा जताते हुए पीड़ित की मां ने कहा, 'गुड्डू झा को फांसी जरूर मिलेगी.' इसके आलावा उन्होंने घटना के दिन को याद करते हुए कहा कि वो आज भी उस दिन को याद करके सहम जाती हैं.

वहीं दरभंगा कोर्ट के स्पेशल पीपी डॉक्टर विजय कुमार पराजित ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के अलावा 376 AB और 376 के तहत गुड्डू झा पर दोष साबित हुआ है. अदालत अब  4 नवंबर को सजा पर अपना फैसला सुनाएगी.

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उन्होंने गंभीर धाराओं का जिक्र करते हुए कहा की ऐसे मामले में गुड्डू झा को फांसी की सजा भी हो सकती है. बता दें कि रेप की यह घटना 4 अगस्त 2020 को हुई थी. दोषी पाया गया गुड्डू झा बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और फिर उसके साथ हैवानियत की थी.

 

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