PF खाताधारकों को राहत, UAN को Aadhaar से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ी

PF Aadhaar Linking: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक ट्वीट के जरिए डेट बढ़ाने की जानकारी दी है. EPFO के मेंबर्स के लिए अपने पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. पहले आखिरी तारीख 31 अगस्त थी.

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EPFO ने दी लाखों कर्मचारियों को राहत (फाइल फोटो: Getty Images) EPFO ने दी लाखों कर्मचारियों को राहत (फाइल फोटो: Getty Images)

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 13 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 3:16 PM IST
  • UAN-Aadhaar लिंक जरूरी
  • EPFO ने दी कर्मचारियों को राहत

UAN Aadhaar Link: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF मेंबर्स को बड़ी राहत दी है. ईपीएफ अकाउंट को आधार नंबर (Aadhaar) से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब कुछ खास क्षेत्रों के कर्मचारी अपने पीएफ खाते के UAN को 31 दिसंबर, 2021 तक आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं. बाकी के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर ही है. 

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गौरतलब है कि EPFO के मेंबर्स के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. पहले सबके लिए इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी. ईपीएफओ ने एक ट्वीट के जरिए डेट बढ़ाने की जानकारी दी है. हालांकि यह छूट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इलाकों और कुछ खास तरह के प्रतिष्ठानों के लिए दी गई है. बाकी के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर ही है. 

पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा उग्रवाद प्रभावित इलाकों, अति सीमांत क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, प्लांटेशन, निर्माण और बीड़ी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों आदि के लिए यह डेट बढ़ाई गई है. 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत होने के साथ ही कर्मचारी इस संगठन का सदस्य बन जाता है और इसके साथ ही उसे 12 अंकों का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) भी जारी कर दिया जाता है. इस नंबर की मदद से EPFO की सुविधाओं का ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है. 

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क्या होगी समस्या 

अगर अब आप अपने ईपीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो कंपनी की ओर से आने वाला पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन रोका जा सकता है. इसके अलावा आपको EPF अकाउंट में जमा पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है. 

EPF अकाउंट को आधार से ऐसे कर सकते हैं लिंक  

आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आधार लिंक कर सकते हैं. इससे आपको भविष्य में ईपीएफ अकाउंट से संबंधित किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

  • सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाकर लॉगिन करें.
  • इसके बाद 'ऑनलाइन सर्विसेज' में जाकर 'ई-केवाईसी पोर्टल' पर जाएं. यहां Link UAN Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसमें अपना यूएएन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इस ओटीपी और अपना आधार नंबर डालें.  
  • इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें और ओटीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक करके इसे वेरीफाई करें.
  • इसके बाद ईपीएफओ की तरफ से आधार-ईपीएफ अकाउंट लिंकिंग के ऑथन्टिकेशन के लिए आपकी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया जाएगा. आपकी कंपनी की तरफ से आधार को ईपीएफ अकाउंट से जोड़ने के लिए वेरिफिकेशन मिलने के बाद अकाउंट आधार से जुड़ जाएगा.

 

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