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Rule Change: क्रेडिट कार्ड का करते हैं इस्तेमाल,1 अप्रैल से बदलने वाले हैं ये नियम

आजतक बिजनेस डेस्क
  • नई दिल्ली,
  • 25 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 11:15 PM IST
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अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे लेकर कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. दरअसल, आयकर विभाग द्वारा जारी ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में क्रेडिट कार्ड से संबंधित कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है. हालांकि,ये सभी चेंज अभी ड्राफ्ट फॉर्मेट में हैं, अंतिम नियम जारी होने पर ये लागू होंगे. 

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पहला बदलाव: क्रेडिट कार्ड यूजर्स (Credit Card Rule Change) के लिए बहुत कुछ बदलने वाला है. दरअसल, 1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग द्वारा जारी ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स-2026 प्रस्तावित है, जिसके तहत क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इनमें किसी पहला है कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में एक या अधिक क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट 10 लाख या ज्यादा है, तो संबंधित बैंक या कार्ड जारीकर्ता इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देगा. 

 

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दूसरा बदलाव: इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर अब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का यूज किया जा सकेगा.

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तीसरा बदलाव: ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड को मान्यता दी जा सकती है. अब तक सिर्फ Net Banking, Debit Card या क्रेडिट कार्ड को छोड़कर अन्य माध्यमों से ये भुगतान कर सकते थे. 

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चौथा बदलाव: प्रस्तावित बदलावों में एक और अहम चेंज ये है कि नए क्रेडिट कार्ड (New Credit Card) के लिए अप्लाई करने के दौरान अब पैन कार्ड (PAN Card) देना जरूरी होगा. 

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पांचवां बदलाव: अगर कोई कंपनी अपने एंप्लाई को क्रेडिट कार्ड मुहैया कराती है और बिल पेमेंट भी कंपनी द्वारा ही पेमेंट किया जाता है. तो ड्राफ्ट प्रपोजल के मुताबिक ये खर्च इनकम टैक्स के दायरे में आ सकता है, बशर्ते खर्च पूरी तरह से ऑफिस के काम से जुड़ा न हो. 

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