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फ्रॉड के चक्‍कर में बैंक खाते से कटा पैसा? RBI ने द‍िए नुकसान से बचने के टिप्‍स

aajtak.in
  • 21 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 12:45 PM IST
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केंद्रीय रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद बैंकिंग फ्रॉड का सिलसिला अब भी जारी है. अकसर ऐसे मामले सामने आते हैं कि फ्रॉड के चक्‍कर में लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. 
 

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जानकारी नहीं होने की वजह से लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है. अब केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से ऐसे मामलों में नुकसान से बचने के लिए जरूरी टिप्‍स दिए गए हैं. आइए इसके बारे में विस्‍तार से जानते हैं.
 

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रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आपके बैंक खाते में धोखाधड़ी से  लेनदेन हुआ हो तो नुकसान को रोकने के लिए बैंक को तुरंत सूचित करें. 
 

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आरबीआई ने कहा कि अपने बैंक को सूचित करने में जितना समय लगाएंगे, आपको उतना ही ज्‍यादा नुकसान का जोखिम रहेगा.  मतलब साफ है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो फ्रॉड की सूचना तुरंत अपने बैंक को दें.   

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रिजर्व बैंक ने आगे बताया कि जब भी शिकायत दर्ज कराएं, बैंक से पावती लेना न भूलें. जानकारी के 90 दिनों के भीतर बैंक को आपकी शिकायत सुलझानी होगी. 
 

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रिजर्व बैंक ने एक अन्‍य ट्वीट में बताया है कि कभी भी अपना पिन, ओटीपी या बैंक खाते का विवरण साझा न करें. अगर आपका कार्ड या उसके डिटेल्स चोरी या गुम हो जाए तो तुरंत कार्ड को ब्लॉक करें. 

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