NCLT ने सुभाष चंद्रा के 6.25 करोड़ में लोन माफी वाले आदेश पर लगाई रोक

एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा पर आदेश को लेकर स्‍टे लगा दिया है. अब सुभाष चंद्रा किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं. साथ ही चंद्रा के वेतन आदेश पर भी रोक लगा दी है.

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सुभाष चंद्रा. (Photo: File) सुभाष चंद्रा. (Photo: File)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्‍ली,
  • 01 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:01 AM IST

NCLT ने मंगलवार को एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्र से जुड़े दिवालियापन मामले में अपने 25 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही आदेश दिया है कि गारंटर के तौर पर अपनी संपत्तियों को डायरेक्‍ट या इनडारेक्‍ट तौर पर ट्रांसफर ना करें. 

मामले की सुनवाई कर रहे तीन सदस्यों की ओर से जारी आदेश में मतभेद सामने आने के बाद अब इस मामले को एनसीएलटी की पांच सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष रखा गया है. स्‍पेशल बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई शुरू की और कहा कि  पहले के आदेशों में मतभेद थे और कोई स्पष्ट बहुमत का मत नहीं था जिसे लागू किया जा सकता. ऐसे में पुराने आदेश पर रोक लगा दी है. 

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