अनंत सिंह और गुंजन को कोर्ट से बड़ी राहत, 15 जून तक गिरफ्तारी पर रोक

मोकामा के विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को वायरल वीडियो और शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामले में अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिली है. गोपालगंज में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 15 जून तक जारी रखने का आदेश दिया.

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हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था. File Photo ITG हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था. File Photo ITG

सुनील कुमार तिवारी

  • गोपालगंज,
  • 08 जून 2026,
  • अपडेटेड 7:52 PM IST

मोकामा के विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिली है. वायरल वीडियो और शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामले में सोमवार को गोपालगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह सांसद-विधायक विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को आगामी 15 जून तक जारी रखने का आदेश दिया है.

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गोपालगंज सिविल न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका पर पक्ष रखते हुए उन्हें निर्दोष बताया और अग्रिम जमानत देने के साथ गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने की मांग की. सुनवाई के बाद न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने अंतरिम राहत को जारी रखते हुए अगली सुनवाई की तिथि 15 जून निर्धारित कर दी.

गौरतलब है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव में 2 और 3 मई को आयोजित उपनयन संस्कार समारोह में अनंत सिंह और गुंजन सिंह शामिल हुए थे, जहां समर्थकों द्वारा हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था. इसी आधार पर पुलिस ने दोनों समेत नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

मामले में पुलिस ने हथियारों के गोलाबारी परीक्षण के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्धारित तिथि पर विधायक और उनके समर्थक हथियार एवं लाइसेंस के साथ उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी में दो नई धाराएं जोड़ने के लिए अदालत में आवेदन दिया है. साथ ही सरकार ने जांच को स्थानीय पुलिस से हटाकर अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया है.

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