इस स्कीम की तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलते हैं ट्रैक्टर, जानिए कैसे करें आवेदन

PM Kisan Tractor Yojana: देशभर में कई ऐसे किसान हैं जो ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम नहीं है. ऐसे में वह किराये पर ट्रैक्टर लेते हैं. जिससे उनकी खेती प्रभावित होने के साथ आमदनी पर भी असर पड़ता है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 27 जून 2021,
  • अपडेटेड 3:43 PM IST
  • पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सब्सिडी पर मिलता है ट्रैक्टर
  • खेती की मुश्किलों को काफी हद तक हल करने में मददगार योजना

भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहां की तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है. ऐसे में खेती करने के लिए किसानों को कृषि उपकरणों की जरूरत होती है. जिसमें ट्रैक्टर (Tractor) को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. किसान ट्रैक्टर आसानी से खरीद सकें इसके लिए केंद्र सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana)  के तहत किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराती है.

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कई राज्य भी किसानों को सब्सिडी पर देते हैं ट्रैक्टर

देशभर में कई ऐसे किसान हैं, जो ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम नहीं है. ऐसे में वह खेती के लिए किराये पर ट्रैक्टर लेते हैं या पशुओं का सहारा लेते हैं. जिससे उनकी खेती प्रभावित होने के साथ आमदनी पर भी असर पड़ता है. ऐसे में  पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) उनकी मुश्किलों को काफी हद तक हल करने में मददगार है. वहीं, इसके अलावा कई राज्य सरकार भी अपने-अपने स्तर पर किसानों को ट्रैक्टर पर 20 से 50 प्रतिशत सब्सिडी देती हैं. मध्य प्रदेश सरकार ई यंत्र कृषि अनुदान(https://dbt.mpdage.org/) के तहत इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही है.

कैसे लें सब्सिडी पर ट्रैक्टर योजना का लाभ?

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) में रजिस्टर करने वाले किसान के लिए पहली शर्त ये है कि पिछले 7 साल में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो. एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है. इसके अलावा इस योजना के तहत महिला किसानों को इस स्कीम में प्राथमिकता दी जाती है. किसान के नाम पर जमीन होनी चाहिए और सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स भी होने चाहिए.

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कैसे करें आवेदन?

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) में देश के सभी किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है. लाभार्थी को अपने राज्य की योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा. इन योजनाओं के तहत किसानों को नए ट्रैक्टर व कृषि उपकरण पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाती है. किसान इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन दोनों कर सकते हैं. इसके लिए किसान भाइयों को नजदीकी जनसेवा केंद्र या CSC डिजिटल सेवा(https://digitalseva.csc.gov.in/) के माध्यम से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं.

सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत किसानों को खेती करने में आसानी तो होगी. साथ ही खेती में लगने वाली लागत भी कम होगी. विभिन्न नए कृषि यंत्रों का उपयोग कर वह फसल का उत्पादन कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं. सरकार का मानना है कि इस योजना का लाभ लेकर कृषि करने में किसानों को काफी सहयोग मिलेगा. 

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