PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना का पैसा अब तक नहीं मिला? इस तारीख तक का करें इंतजार!

पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल छह हजार रुपये की राशि मुहैया करवाती है. यह पैसा किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में भेजा जाता है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 12 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 11:37 AM IST
  • हर साल किसानों को मिलते हैं 6 हजार रुपये
  • किसानों को तीन किस्तों में भेजे जाते हैं पैसे

PM Kisan Yojana Latest Updates: केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती है. इसी तरह एक योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना है. इस साल के पहले दिन एक जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त का पैसा भेजा था.

पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल छह हजार रुपये की राशि मुहैया करवाती है. यह पैसा किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में भेजा जाता है. इस साल एक जनवरी को केंद्र सरकार ने दस करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में दो-दो हजार रुपये भेजे हैं.

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अगर अभी तक नहीं मिला आपको पैसा तो...
देशभर में कई किसान हैं, जिन्हें अभी तक पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिला है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर आपका नाम भी उन लोगों में शामिल है, जिन्हें पीएम किसान का पैसा अब तक नहीं मिला है तो आपके लिए एक राहतभरी जानकारी है. रिपोर्ट्स की मानें तो पीएम किसान की 10वीं किस्त का पैसा 31 मार्च, 2022 तक किसानों के खाते में ट्रांसफर होता रहेगा. ऐसे में आपको उक्त तारीख तक पैसा मिल सकता है. 

इन हेल्पलाइन नंबरों की ले सकते हैं मदद
अगर आपके पास अभी पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया है तो आप कई इससे जुड़े हेल्पलाइन नंबर्स का भी सहारा ले सकते हैं. पीएम किसान का ट्रोल फ्री नंबर 18001155266, 155261 जिस पर फोन करके जानकारी ली जा सकती है. इसके अलावा, आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट एवं ईमेल आईडी- pmkisan-ict@gov.in पर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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इन लोगों को नहीं मिलता है योजना का लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ संस्थागत किसानों को नहीं मिलता है. संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता है. इसके अलावा, केंद्र सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्रियों, राज्य सरकारों के पूर्व या वर्तमान मंत्रियों को, लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को, नगर निगमों या जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान मेयरों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता.

 

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