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इस राज्य में किसानों को कृषि यंत्रों पर मिल रही 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, जानें आवेदन की डिटेल

किसानों के लिए खेती करना आसान हो इसके लिए राजस्थान सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एवं ऑयल पॉम और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चररल मेकेनाईजेशन जैसी योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है.

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Subsidy on agricultural machinery
Subsidy on agricultural machinery
स्टोरी हाइलाइट्स
  • इस योजना के लिए ई-मित्र पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं किसान
  • आवेदक के पास खुद के नाम से कृषि भूमि होना आवश्यक

Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Scheme: भारत एक कृषि प्रधान देश हैं. यहां तकरीबन 55 प्रतिशत जनसंख्या जीवनयापन के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है. पिछले कुछ समय में देखा गया है कि खेती से किसानों का मोहभंग हो रहा है और वे रोजगार के लिए दूसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार किसानों की कई स्तरों पर मदद कर रही हैं.

किसानों के लिए खेती आसान हो इसके लिए राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एवं ऑयल पॉम और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चररल मेकेनाईजेशन जैसी योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान यानी सब्सिडी (Subsidy) दे रही है.

आवेदन के लिए पात्रता और शर्तें

> आवेदक के पास खुद के नाम से कृषि भूमि होना/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है.
> समस्त श्रेणी के किसानों को लाभान्वित किया जाएगा. अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाओं, बी.पी.एल., सीमान्त, लघु किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी.
> पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान दिया जायेगा.
> ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया हो.
> ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए.
> एक किसान को विभाग की किसी भी योजना पर एक प्रकार के कृषि यंत्र (सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, प्लाोउ, थ्रेसर ) पर तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा.
> किसान भाइयों को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा.

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आवेदन करने की प्रकिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाई राजस्थान सरकार के ई-मित्र पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर आवेदन कर सकते हैं. जिसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति के 45 दिवस के भीतर अधिकृत,पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति,निर्माता, विक्रेता से कृषि यंत्र हासिल कर सकते हैं. फिर संबंधित किसान उस यंत्र के बिल की प्रति को अविलम्ब कृषि कार्यालय में अनुदान हेतु प्रस्तुत करना होगा. जिसके बाद किसानों के बैंक खाते में कृषि यंत्र की 50 प्रतिशत तक की राशि भेज दी जाएगी.

कहां करें संपर्क?

किसान भाई कृषि यंत्र अनुदान वितरण योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिये अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्ष,सहायक कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक जिला कृषि कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं. साथ ही राजस्थान कृषि विभाग के पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं.

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