भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. गाजियाबाद की एक अदालत ने उनके खिलाफ एक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी संपत्ति को भी जब्त करने यानी कुर्की करने का आदेश दिया है. गाजियाबाद की अदालत की ओर से दिया गया यह गिरफ्तारी का आदेश साल 2018 के एक मामले से जुड़ा है, जिसमें मारपीट और हंगामा करने का आरोप है.