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Gyanvapi Case: व्यास तहखाने में पूजा से मुस्लिम पक्ष नाराज, जुमे को किया बंद का ऐलान

वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने शुक्रवार को जुमे के दिन बंद का ऐलान किया है. दरअसल, मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने के जिला जज के आदेश के बाद खासा नाराज है. बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात से तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू हो चुकी है. काफी संख्या में भक्त वहां दर्शन करने पहुंच रहे हैं.

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अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने किया बंद का एलान. जारी किया यह पत्र.
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने किया बंद का एलान. जारी किया यह पत्र.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाने में जिला जज के आदेश के बाद पूजा-अर्चना शुरू हो गई है. इससे मुस्लिम पक्ष नाराज है. मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने शुक्रवार को जुमे के दिन बंद का ऐलान किया है. इस बारे में कमेटी की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है.

‘आजतक’ से खास बातचीत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने इस पत्र को सही बताया. उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरह वहां पूजा पाठ शुरू कराई गई है, उसके विरोध में कमेटी की तरफ से शुक्रवार को बनारस बंद का आह्वान किया गया है. शांतिपूर्वक तरीके से उनके समाज के लोग अपने विरोध को अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके प्रकट करेंगे.

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पत्र में दुकानों को बंद करने, शांति बनाए रखने का किया आह्वान 

मुस्लिम समाज की अगुवाई करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से एक अपील पत्र जारी किया गया है. इसमें लिखा गया है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिला जज वाराणसी के फैसले की बुनियाद पर जिला इंतिजामिया ने आनन-फानन में जामे मस्जिद ज्ञानवापी, बनारस के दक्षिणी तहखाने में पूजा-पाठ का इंतजाम करा दिया है और वहां पूजा-पाठ शुरू भी हो गई है. लिहाजा, 2 फरवरी को जुमा पर कारोबार और दुकानों को बंद रखा जाएगा. 

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बंद के सिलसिले में सभी को यह हिदायत की जाती है कि पूरे तौर पर अमन को बरकार रखा जाए और बे-वजह कहीं आने जाने से परहेज किया जाए. तमाम लोगों को यह भी हिदायत की जाती है कि नमाजे जुमा अदा करने का जहां भी जिसका मामूल रहा हो, वहीं पर नमाज अदा करें. खवातीन घरों में रहकर दुआ व इस्तिगफार का एहतेमाम करें. 

मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में लगाई याचिका 

बताते चलें कि जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कागजात देखने के बाद मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करने को कहा. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. उधर, जिला कोर्ट से भी 15 दिन का वक्त मांगा गया है. याचिका में कहा गया है कि 15 दिनों तक आदेश को लागू न किया जाए. हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को लेकर समय मांगा है.

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