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UP: बलिया की अदालत का फैसला, दहेज हत्या मामले में 4 चार को 10 साल की सजा

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के मामले में चार लोगों को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषियों के खिलाफ 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा. (Photo: Representational )
दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 2021 में दहेज के लिए एक महिला की हत्या के मामले में पति समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पीड़िता के पति रिपुंजय वर्मा, देवर मृत्युंजय, सास तपेश्वरी देवी और ननद प्रियंका को दोषी ठहराया. अदाल ने सभी को 10 साल कैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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जहर देकर की गई थी हत्या

लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बताया कि दुर्जनपुर गांव के श्रद्धा लाल वर्मा ने अपनी बेटी प्रतिमा की शादी 2016 में बैरिया थाना क्षेत्र के दया छपरा बुधनचक गांव के रिपुंजय वर्मा से की थी. प्रतिमा की शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया.

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राय ने बताया कि 4 मई 2021 को उसे जहर देकर और गला घोंटकर मार डाला गया. उन्होंने बताया कि महिला के पिता की शिकायत के आधार पर उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के बाद चारों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई. 
 

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