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DGCA ने बदले नियम, 48 घंटे तक फ्री कैंसिलेशन और 14 दिन में रिफंड

अब फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद प्लान बदल जाए तो जेब ढीली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारत के विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने टिकट रिफंड और कैंसलेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है.

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अब, बुकिंग के 48 घंटों के भीतर किए गए हवाई टिकट संशोधनों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा (Photo: Getty Images)
अब, बुकिंग के 48 घंटों के भीतर किए गए हवाई टिकट संशोधनों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा (Photo: Getty Images)

हवाई जहाज से सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है. अक्सर ऐसा होता है कि हम फ्लाइट टिकट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन अचानक प्लान बदल जाता है या फिर टिकट बुक करते समय नाम में कोई गलती हो जाती है. ऐसे में एयरलाइंस कंपनियां टिकट कैंसिल करने या बदलाव के नाम पर भारी-भरकम चार्ज वसूलती थीं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. भारत के विमानन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने टिकट रिफंड और कैंसलेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है.

नए नियमों के मुताबिक, अगर आपने सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक किया है, तो बुकिंग के 48 घंटों के भीतर आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टिकट कैंसिल कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं. यानी अब यात्रियों को अपनी यात्रा पर दोबारा सोचने के लिए दो दिन का समय बिना किसी जुर्माने के मिलेगा. यही नहीं, अगर टिकट बुक करते समय नाम की स्पेलिंग में कोई छोटी-मोटी गलती हो गई है, तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर उसे फ्री में ठीक कराया जा सकता है. इसके लिए एयरलाइन आपसे एक रुपया भी नहीं मांग सकेगी.

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14 दिन में वापस मिलेगा आपका पैसा

अक्सर यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत यह होती थी कि टिकट कैंसिल करने के बाद रिफंड के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था. खास तौर पर अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या वेबसाइट के जरिए बुक किया गया हो, तो मामला और फंस जाता था. अब नियम साफ है, एयरलाइंस को हर हाल में 14 वर्किंग डेज के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. सबसे बड़ी बात यह है कि अब रिफंड की जिम्मेदारी ट्रैवल एजेंट की नहीं बल्कि सीधे एयरलाइन की होगी. इससे यात्रियों को अपने पैसे के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा.

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इंडिगो संकट के बाद लिया गया फैसला

यह फैसला पिछले साल दिसंबर में इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में हुई भारी गड़बड़ी और यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बाद लिया गया है. उस समय कई उड़ानें रद्द हुई थीं और लोगों को रिफंड पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. यात्रियों के इसी गुस्से को देखते हुए DGCA ने रिफंड के नियमों को सख्त कर दिया है.

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इन बातों का रखें खास ख्याल

  • 48 घंटे के बाद लगेगा चार्ज- ध्यान रहे कि 48 घंटे की समय सीमा बीतने के बाद अगर आप बदलाव या संशोधन करते हैं, तो एयरलाइन के नियमों के हिसाब से चार्ज और किराए का अंतर देना होगा.
  • नाम की गलती- अगर आपका नाम गलत है, तो आप इसे बिना किसी शुल्क के 24 घंटे के भीतर ठीक कर सकते हैं.
  • एजेंट से बुकिंग पर भी राहत- अगर आपने किसी एजेंट के माध्यम से बुकिंग की है, तब भी रिफंड की प्रक्रिया 14 वर्किंग डेज के भीतर पूरी की जानी चाहिए.
  • मेडिकल इमरजेंसी- इन नए नियमों में बीमारी या चिकित्सा कारणों से टिकट रद्द किए जाने पर यात्रियों को राहत देने के विशेष प्रावधान भी शामिल किए गए हैं.
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