उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में राज्य सरकार को पीड़ित के परिवारजनों को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है वहीं राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा विशेष टीम (एसआईटी) को दिए जाने का विरोध किया.
राज्य सरकार को एक हफ्ते के अंदर यह राशि अदालत में जमा कराने का आदेश देते हुए न्यायाधीश तरुन चटर्जी और न्यायाधीश आफताब आलम की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी से कराने के संदर्भ में दो सितम्बर को सुनवाई की जाएगी.
सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने कहा कि उनका परिवार इस मुआवजे को स्वीकार करने के लिए तैयार है.