शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई राजीव कुमार की तलाश कर रही है. राजीव कुमार को जांच में शामिल होने के लिए सीबीआई कई समन जारी कर चुकी है लेकिन कुमार अभी तक पेश नहीं हुए हैं. राजीव कुमार की तलाश के लिए सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है. सीबीआई ने शनिवार को उनकी तलाश में दक्षिण 24 परगना के पुजाली में एक निजी मेडिकल क्लिनिक पर छापेमारी की.
West Bengal: Alipore Court rejects the anticipatory bail plea filed by former Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar.
— ANI (@ANI) September 21, 2019
इससे पहले, सीबीआई के वकील ने राजीव कुमार को 'फरार' बताते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई ने अदालत को बताया कि कुमार फोन बंद है. यहां तक कि राज्य सरकार को भी उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है और वे अपने पते पर उपलब्ध नहीं हैं.
राजीव कुमार के वकील गोपाल हलदर ने कहा, 28 अगस्त को हमने एक पत्र मेल किया जिसमें कहा गया था कि 1 सितंबर तक मैं उपलब्ध हूं और उसके बाद मैं 25 सितंबर तक उपलब्ध नहीं रहूंगा और यह हाई कोर्ट के आदेश से पहले भी सूचित किया गया था. तब सीबीआई कैसे फरार घोषित कर सकती है.