कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई ने एक बार फिर समन भेजा है. सीबीआई ने चौथी बार उन्हें समन भेजा है. राजीव कुमार अभी तक सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए हैं. ताजा समन में जांच एजेंसी ने राजीव कुमार को जांच में शामिल होने के लिए शुक्रवार सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है.
इस बीच कोलकाता की एक अदालत ने सीबीआई की ओर से दायर की गई गैर जमानती वारंट (NBW) की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है. सीबीआई को NBW की जरूरत नहीं है. सीबीआई बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है.
इससे पहले गुरुवार को ही शारदा चिटफंड केस में सीबीआई ने राजीव कुमार की तलाश में उनके 5 ठिकानों पर छापेमारी की. बताया जा रहा है कि राजीव कुमार की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है.सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र कुमार से भी राजीव कुमार के बारे में जानकारी मांगी है.
राजीव कुमार को अंतिम बार सार्वजनिक रूप से शुक्रवार को देखा गया था, जब कोलकाता हाईकोर्ट ने घोटाले में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत वापस ले ली थी. पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र ने राजीव कुमार से संबंधित जानकारी मांगने वाले सीबीआई के एक पत्र का औपचारिक जवाब देते हुए कहा कि नौ सितंबर से 25 सितंबर तक के आधिकारिक अवकाश पर चल रहे कुमार से इसके बाद से संपर्क नहीं हो सका है. वहीं सूत्रों के मुताबिक, राजीव कुमार मामले में बंगाल प्रशासन के असहयोग से सीबीआई काफी निराश है क्योंकि कई दिनों के बाद भी राजीव कुमार जांच में शामिल नहीं हो रहे.