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कश्मीर: तहसीन पूनावाला की याचिका पर SC ने याद दिलाया जज लोया केस

इन याचिकाओं में अनुच्छेद 370 से लेकर कश्मीर में पाबंदियों को लेकर मामला सुना गया. इसी दौरान जब तहसीन पूनावाला की तरफ से याचिका सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनपर सवाल खड़े कर दिए.

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तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

  • सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर मसले पर सुनवाई
  • तहसीन पूनावाला की याचिका पर SC ने किए सवाल
  • याचिकाकर्ताओं की लिस्ट से हटाया गया नाम

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में अनुच्छेद 370 से लेकर कश्मीर में पाबंदियों को लेकर मामला सुना गया. इसी दौरान जब तहसीन पूनावाला की तरफ से याचिका सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनपर सवाल खड़े कर दिए.

जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने तहसीन पूनावाला से कहा कि उन्होंने नागपुर के जज लोया केस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर सवाल खड़े किए थे. तो क्या वह अब हमारे इस मामले की सुनवाई पर भी सवाल करेंगे?

इसके बाद वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि तहसीन पूनावाला के नाम याचिकाकर्ताओं की लिस्ट से हटाया जा सकता है. जो अन्य याचिकाकर्ता हैं वह कश्मीर से हैं और वकील हैं. 

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बता दें कि तहसीन पूनावाला की तरफ से अदालत में जम्मू-कश्मीर में जारी पाबंदियों पर याचिका दायर की गई है. तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक हैं और रॉबर्ट वाड्रा के रिश्तेदार हैं.

गौरतलब है कि जज लोया केस में तहसीन पूनावाला समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने SC में याचिका दायर कर SIT जांच की मांग की थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी याचिका को राजनीतिक फायदे के लिए दायर किया गया है, जिसके बाद मांग को ठुकरा दिया गया था.

कश्मीर के किन मसलों पर हुई सुनवाई?

मंगलवार को अदालत में जब अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत दी. सर्वोच्च अदालत की तरफ से केंद्र सरकार को याचिकाओं का जवाब देने के लिए 28 दिन का समय दिया गया. अब अदालत इस मसले पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा. इसके अलावा कुछ अन्य याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है.

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