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सभी नागरिक नहीं लगा सकते हैं गाड़ी में तिरंगा, जानिए कानून

भारतीय झंडा संहिता 2002 के मुताबिक आम नागरिकों को अपने वाहन पर तिरंगा लगाने की इजाजत नहीं है. सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कुछ चुनिंदा लोग ही अपनी गाड़ी में तिरंगा लगा सकते हैं.

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आम नागरिकों को नहीं गाड़ी में तिरंगा लगाने का अधिकार
आम नागरिकों को नहीं गाड़ी में तिरंगा लगाने का अधिकार

हिंदुस्तान के राष्ट्र ध्वज तिरंगे को फहराने का हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन सभी नागरिक अपने वाहन पर इस तिरंगे को नहीं लगा सकते हैं. भारतीय झंडा संहिता 2002 के मुताबिक सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपने वाहन में तिरंगा फहराने की इजाजत है.

साल 2004 से पहले तक सिर्फ सरकारी विभागों, कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में ही तिरंगा फहराने की इजाजत थी, लेकिन साल 2004 में भारत सरकार बनाम नवीन जिंदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हिंदुस्तानी को तिरंगा फहराने का मौलिक अधिकार है. यह अधिकार सभी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है. इसके बाद से सभी नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार मिल गया. हालांकि अब भी नागरिक अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाकर नहीं घूम सकते हैं.

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अगर कोई आम नागरिक अपने वाहन पर तिरंगा फहराता है, तो वो गैर कानूनी है. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. वाहन के अलावा रेलगाड़ी, नाव और वायुयान के ऊपर, बगल या पीछे तिरंगे को नहीं फहराया जाएगा. अगर कोई ऐसा करता है, तो यह गैर कानूनी होगा. आइए जानते हैं कि आखिर किन लोगों को अपनी गाड़ी पर तिरंगा फहराने का अधिकार मिला है.

कौन अपनी गाड़ी में लगा सकता है तिरंगा?

1. राष्ट्रपति

2. उपराष्ट्रपति

3. राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

4. विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों और कार्यालयों के अध्यक्ष

5. प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उप मंत्री

6. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री

7. लोकसभा अध्यक्ष

8. राज्यसभा के उपसभापति

9. लोकसभा के  उपाध्यक्ष

10. राज्य विधान परिषदों के सभापति

11. राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष

12. राज्य विधान परिषदों के उप सभापति

13. राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष

14. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति

15. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति

16. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति

17. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति

18. अगर कोई विदेशी अतिथि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करता है, तो राष्ट्रीय ध्वज उस कार की दाईं ओर लगाया जाएगा, जबकि उस विदेशी अतिथि के देश का झंडा कार के बाईं ओर लगाया जाएगा.

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19. जब राष्ट्रपति देश में ही विशेष ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो जिस स्टेशन से ट्रेन रवाना होगी, वहां ड्राइवर के केबिन पर प्लेटफॉर्म की ओर राष्ट्रीय झंडा तब लगाया जाएगा, जब गाड़ी वहां खड़ी रहेगी.

20. अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करते हैं, तो उस विमान पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा. इसके अलावा जिस देश की यात्रा की जा रही है, तो उस देश का भी झंडा साथ में लगाया जाएगा.

21. राष्ट्रपति देश में किसी विमान से यात्रा या दौरा करते हैं, तो भी उनके विमान में तिरंगा लगाया जाएगा.

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