कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि खेड़ा असम की अदालत में याचिका दायर करते हैं, तो उस पर सुनवाई करते समय न तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का असर होगा और न ही तेलंगाना हाई कोर्ट की टिप्पणियों का.