सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई जारी है. कोर्ट ने पुरानी मस्जिदों के दस्तावेज़ों पर सवाल उठाए हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो बैठते हैं. कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है और कहा है कि न्यायालय द्वारा घोषित वक्फ संपत्तियां नए कानून के तहत डिनोटिफाई नहीं होंगी.