वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून को "गैरकानूनी और वक्फ संपत्ति को कंट्रोल और छीनने वाला" बताया. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से तीन मुद्दों पर फोकस करने का आग्रह किया, जिसका सिब्बल ने विरोध किया.