सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक को कल यानी 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने ज्यादा समय देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को दो दिन की मोहलत दी है. पूरी खबर जानने के लिए देखें वीडियो.