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उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है. पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान, लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था.

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उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में चुनाव आयोग (Photo: ITG)
उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में चुनाव आयोग (Photo: ITG)

भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की है. पिछले दिनों जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था. अब चुनाव आयोग ने इलेक्शन करवाने की तैयारी शुरू कर दी है. आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव  गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है.

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भारत के निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से, एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होता है. आयोग एक या एक से ज्यादा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त कर सकता है.

यह भी पढ़ें: विपक्ष के लिए नया चैलेंज बना उपराष्ट्रपति चुनाव, धनखड़ के इस्तीफे ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया

नियम के अनुसार, लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है. पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान, लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था.

चुनाव आयोग ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श और राज्य सभा के माननीय उपसभापति की सहमति से, राज्य सभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है.

 
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