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मुर्शिदाबाद हिंसा मामला, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक घटनाओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगाय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच याचिकाओं की समीक्षा करेगी, जिसमें विशेष जांच दल (एसआईटी) की मांग शामिल है.

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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में की गई हिंसक घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दो याचिकाओं पर 21 अप्रैल, सोमवार को सुनवाई होगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई करेगी.

अदालत की निगरानी में जांच की मांग

हिंसा की घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में कराए जाने का आदेश जारी करने की गुहार के साथ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं. 

याचिकाओं में क्या मांगा गया है?

इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है. याचिका में राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति में विफलता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की भी मांग की गई है.

यह भी पढ़ें: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब सरकार के पास क्या रास्ते हैं?

याचिकाकर्ता कौन हैं?

सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा और विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की है. 

24 परगना में भी हुई हिंसा

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हालांकि मुर्शिदाबाद के साथ राज्य के चौबीस परगना जिले में भी हिंसा, तोड़फोड़ और लूटपाट की कई घटनाएं हुई थीं. जिनमें कई लोग हताहत हुए और जान-माल का भारी नुकसान हुआ. राज्य सरकार ने विशेष जांच दल भी बनाया है. कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.

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