प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में विवादित टिप्पणी के आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है.
कोर्ट ने केजरीवाल की विवादित टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की गुहार लगाने वाली याचिका खारिज कर दी.
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि हम ऐसी ही समान टिप्पणी के संबंध में आप नेता संजय सिंह की इसी तरह की याचिका भी खारिज कर चुके हैं. केजरीवाल ने निचली अदालत से जारी हुए समन को चुनौती देते हुए मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी.
इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल की ये मांग ठुकरा दी थी. अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में आप नेता संजय सिंह की मांग भी ठुकरा चुका है.
गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल कर रखा है. इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत नहीं दी है. हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. केजरीवाल की मांग है कि उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले पर रोक लगाई जाए.