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मानहानि मामला : गुजरात की अदालत ने केजरीवाल, संजय सिंह के खिलाफ फिर जारी किया समन

गुजरात विश्वविद्यालय के वकील ने मंगलवार को नए न्यायाधीश एस जे पांचाल को मामले की जानकारी दी और कहा कि उनके पूर्ववर्ती ने आरोपियों को 23 मई को अदालत में पेश होने के लिए 15 अप्रैल को नोटिस जारी किया था. चूंकि कोई भी अदालत में मौजूद नहीं है तो यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें समन मिला या नहीं.

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अरविंद केजरीवाल-फाइल फोटो
अरविंद केजरीवाल-फाइल फोटो

गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकादमिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह समन जारी किया. इसमें दोनों को सात जून को पेश होने के लिए कहा गया है.

अदालत को बताया गया कि ऐसा लगता है कि दोनों को 23 मई को पेश होने के लिए पहले जारी किया गया समन उन्हें नहीं मिला. क्योंकि उनमें से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस जे पांचाल ने केजरीवाल और सिंह को समन जारी किया.

मालूम हो कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयानों के लिए एक आपराधिक मानहानि शिकायत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समन जारी किया था.

आप की गुजरात इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख प्रणव ठक्कर ने सोमवार को कहा था कि केजरीवाल और सिंह को अदालत द्वारा जारी समन अभी तक नहीं मिला है.

गुजरात विश्वविद्यालय के वकील ने मंगलवार को नए न्यायाधीश एस जे पांचाल को मामले की जानकारी दी और कहा कि उनके पूर्ववर्ती ने आरोपियों को 23 मई को अदालत में पेश होने के लिए 15 अप्रैल को नोटिस जारी किया था. चूंकि कोई भी अदालत में मौजूद नहीं है तो यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें समन मिला या नहीं.

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इस पर न्यायाधीश ने स्टाफ सदस्य से यह देखने को कहा और फिर उन्हें केजरीवाल तथा सिंह को समन जारी करने का निर्देश दिया.
 

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