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सरकार की नई गाइडलाइन, विदेश से आने वालों को दिखानी होगी RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट

भारत सरकार की तरफ से यूनाइटेड किंडगम और चीन समेत उन देशों की सूची भी जारी की गई है जहां से भारत आने वाले यात्रियों को जरुरी नियमों का पालन करना होगा.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • भारत आने को निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरुरी
  • यह टेस्ट रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए

कोरोना के कम होते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विदेशी यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. नए निर्देश के मुताबिक विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरुरी कर दिया गया है. यह टेस्ट रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए.

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, यह टेस्ट रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए. साथ में यह भी कहा गया है कि सभी यात्रियों को इस रिपोर्ट की प्रमाणिकता को लेकर घोषणापत्र भी देना होगा. यह नए नियम 25 अक्टूबर से लागू होंगे. 

भारत सरकार की तरफ से उन देशों की सूची भी जारी की गई है जहां से भारत आने वाले यात्रियों को जरुरी नियमों का पालन करना होगा. इसमें उनके भारत पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट भी शामिल है. इस सूची में यूनाइटेड किंडगम समेत यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाम्बे शामिल हैं. इन देशों को खतरे वाले देशों की सूची में रखा गया है.

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उन देशों की सूची जिनके साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या WHO द्वारा मान्यता प्राप्त COVID-19 वैक्सीन के साथ पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों के लिए पारस्परिक मान्यता वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए समझौता किया है और भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या WHO द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन से पूरी तरह से छूट दी गई है.

ये देश हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, अर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया. वर्तमान में ये वे देश हैं जहां भारतीय जिन्हें अभी के लिए पूरी तरह से कोविशिल्ड (स्वीकृत वैक्सीन) का टीका लगाया गया है और वे बिना क्वारंटीन के यात्रा कर सकते हैं.
 

 

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