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गुजरात मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव, एक्सपर्ट्स ने वैधानिकता पर उठाए सवाल

ड्राफ़्ट में हुए बदलाव सामने आने से इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या रजिस्ट्रेशन में माता-पिता का ज़रूरी तौर पर शामिल होना, परिवार की मंज़ूरी के बिना अपने पार्टनर चुनने के बड़ों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है.

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नए बदलाव पेश किए जाने के बाद नई कानूनी बहस शुरू हो गई है. (Representational Image/File)
नए बदलाव पेश किए जाने के बाद नई कानूनी बहस शुरू हो गई है. (Representational Image/File)

गुजरात सरकार ने गुजरात मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2006 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत कपल्स को यह बताना होगा कि उन्होंने अपनी शादी के बारे में पेरेंट्स को बताया है या नहीं. अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान पेरेंट्स को बताना ज़रूरी होगा.

हालांकि, इन बदलावों में यह साफ़ नहीं है कि अगर पेरेंट्स शादी पर एतराज़ करते हैं तो क्या नतीजे होंगे. इससे यह सवाल उठता है कि क्या रजिस्ट्रेशन पर असर पड़ सकता है और क्या ऐसी ज़रूरत बड़ों के परिवार की मंज़ूरी के बिना अपने पार्टनर चुनने के कानूनी अधिकार के साथ टकराव करेगी.

ये ड्राफ़्ट बदलाव ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या रजिस्ट्रेशन में पेरेंट्स का ज़रूरी शामिल होना बड़ों के परिवार की मंज़ूरी के बिना अपने पार्टनर चुनने के कानूनी अधिकार का उल्लंघन कर सकता है.

प्रस्तावित बदलावों में नए प्रावधान क्या हैं?

प्रस्तावित बदलावों के तहत, जो कपल्स अपनी शादी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उन्हें एप्लीकेशन में अपने माता-पिता के नाम, पते, आधार नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होंगे. रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किए गए मेमोरेंडम में एक डिक्लेरेशन शामिल होना चाहिए, जिसमें यह बताया गया हो कि क्या माता-पिता को शादी के बारे में बताया गया है. असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एप्लीकेशन से संतुष्ट होने के बाद, माता-पिता को 10 वर्किंग डेज़ के अंदर बताया जाएगा. मैरिज सर्टिफिकेट 30 दिनों के बाद जारी किया जाएगा, जो वेरिफिकेशन के बाद होगा.

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राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि इन बदलावों का मकसद धोखाधड़ी या धोखे से होने वाली शादियों, खासकर भागकर शादी करने वालों के मामलों से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है.

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सियासी और कानूनी नजरिया...

पिछले हफ्ते विधानसभा में प्रस्तावित बदलावों का ऐलान करते हुए, गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने कहा कि सरकार को कई सामाजिक नेताओं से रिप्रेजेंटेशन मिले हैं, जिसमें भागकर शादी करने वाले कपल्स की शादियों को रजिस्टर करने के लिए सख्त नियम बनाने की मांग की गई है. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई प्यार शब्द को बदनाम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. फीडबैक प्रोसेस पूरा होने के बाद नियमों को ऑफिशियली नोटिफाई किया जाएगा.

सांघवी ने सियासी बहस में आम तौर पर 'लव जिहाद' कही जाने वाली चिंताओं का ज़िक्र किया और आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं होती हैं, जहां महिलाओं को नकली पहचान बताकर शादी के लिए फुसलाया जाता है. उन्होंने कहा, “अगर हमारी बेटियों को नकली नामों से फुसलाया जाता है, तो इसका हमारी संस्कृति और समाज पर गंभीर असर पड़ेगा.”

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हालांकि, कानूनी जानकारों ने इस बारे में सवाल उठाए हैं कि क्या प्रस्तावित फ्रेमवर्क व्यक्तिगत आज़ादी और प्राइवेसी की संवैधानिक सुरक्षा के हिसाब से है.

सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील डीबी गोस्वामी ने कहा कि राज्यों के पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रेगुलेट करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे नियम संवैधानिक सीमाओं के अंदर ही काम करने चाहिए. उन्होंने कहा, “जब दो वयस्क लोग शादी करने का फैसला करते हैं, तो परिवार के सदस्यों, समुदाय या खानदान की सहमति की ज़रूरत नहीं होती है. सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में इस बात को दोहराया गया है.”

नहीं होगा जीवनसाथी चुनने का अधिकार?

भारत की सबसे बड़ी अदालत ने बार-बार कहा है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है. 'शफीन जहां बनाम अशोकन KM' (हादिया केस) में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अपनी पसंद के शख्स से शादी करने का अधिकार आर्टिकल 21 का ज़रूरी हिस्सा है. 

इसी तरह, 'लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी. बनाम कर्नाटक राज्य' मामले में कोर्ट ने कहा कि एक बार जब दो वयस्क आपसी सहमति से शादी कर लेते हैं, तो परिवार के सदस्यों की सहमति की ज़रूरत नहीं होती है.

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अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय शादियों सहित शादी के झगड़ों पर नजर रखने वाली दिल्ली की वकील स्वाति अग्रवाल ने कहा कि ड्राफ्ट अमेंडमेंट उन जोड़ों के लिए अनिश्चितता पैदा करता है, जिनके माता-पिता आपत्ति कर सकते हैं. उन्होंने कहा, "अमेंडमेंट में यह घोषणा करने की ज़रूरत है कि क्या माता-पिता को सूचित किया गया है और उन्हें सूचित करना ज़रूरी है, लेकिन यह साफ़ तौर पर यह नहीं बताता है कि अगर माता-पिता शादी का विरोध करते हैं तो क्या नतीजे होंगे."

उन्होंने आगे कहा, “अगर माता-पिता का शामिल होना असल में रजिस्ट्रेशन के लिए एक शर्त बन जाता है, तो यह आर्टिकल 21 के तहत गंभीर चिंताएं पैदा कर सकता है, खासकर पसंद और प्राइवेसी के अधिकार के लिए.”

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भारत में शादी के कानून निजी धार्मिक कानूनों और सेक्युलर कानून, दोनों के तहत काम करते हैं. स्पेशल मैरिज एक्ट-1954 एक सिविल फ्रेमवर्क देता है, जिससे इंटर-फेथ और इंटर-कास्ट कपल्स माता-पिता की सहमति के बिना शादी कर सकते हैं. हालांकि, उस कानून में शादी से पहले पब्लिक नोटिस की ज़रूरत है, लेकिन हाल के सालों में सुप्रीम कोर्ट ने परिवार या समुदाय के विरोध से होने वाली परेशानी या ज़बरदस्ती से सहमति देने वाले बड़ों को बचाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है.

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कानूनी जानकारों का कहना है कि गुजरात का प्रस्ताव शादी की वैलिडिटी के बजाय रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है. हालांकि, वे चेतावनी देते हैं कि रजिस्ट्रेशन में देरी या प्रोसेस से जुड़ी रुकावटों के प्रैक्टिकल नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट अक्सर कानूनी डॉक्यूमेंटेशन, विरासत के दावों, वीज़ा, इंश्योरेंस और दूसरे सिविल कामों के लिए ज़रूरी होते हैं.

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