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Curlies Demolition: GCZMA ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा- मौजूदा ढांचा अवैध

Curlies Demolition: गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA ) ने सुप्रीम कोर्ट में कर्लीज को ढहाने के खिलाफ लगाई गई क्लब के मालिक की याचिका का विरोध करते हुए हलफनामा दायर किया है. GCZMA ने हलफनामे में बताया है कि क्लब के मालिक ने CRZ नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है.

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कर्लीज क्लब (जब बुलडोजर गिराने पहुंचा था)
कर्लीज क्लब (जब बुलडोजर गिराने पहुंचा था)

गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA ) ने सुप्रीम कोर्ट में कर्लीज को ढहाने के खिलाफ लगाई गई क्लब के मालिक की याचिका का विरोध करते हुए हलफनामा दायर किया है. GCZMA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मौजूदा ढांचा अवैध है. क्लब के मालिक ने CRZ नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है. इसी कर्लीज क्लब में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत हुई थी. 

GCZMA ने अपने हलफनामे में बताया है कि क्लब के मालिक ने CRZ नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है. जो उन सभी क्षेत्रों में कॉमर्शियल गतिविधियों को शुरू करने से पहले GCZMA की पूर्व अनुमति को अनिवार्य करते हैं. इसके साथ ही अथॉरिटी ने कहा है कि कर्लीज रेस्टोरेंट प्री-डेट नहीं है. उसका संरचना स्थायी है. 

कर्लीज क्लब का कोई नक्शा नहीं है और न ही साल 2003 के गूगल मैप्स में उसकी कोई फोटो है. सूट संपत्ति के ऊपर की वर्तमान संरचना और 1991 से पहले मौजूद संरचना काफी अलग है. अथॉरिटी ने कहा कि क्लब के मालिक ये साबित करने में नाकाम रहे कि वर्तमान संरचना के निर्माण और कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए GCZMA की अनुमति ली गई थी. 

कर्लीज के मालिक को यह साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे कि जिस तारीख को CRZ 1991 अधिसूचना अस्तित्व में आई थी, उससे पहले वाणिज्यिक गतिविधियां की जा रही थीं. हालांकि उनके द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका. 

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1991 से पहले नहीं था कर्लीज क्लब  

यदि 1980 से एक बार सहित व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी, तो मालिकों को शराब बेचने के लिए बार लाइसेंस, पंचायत के व्यापार लाइसेंस, वाणिज्यिक कर पंजीकरण, दुकानों और स्थापना लाइसेंस आदि की आवश्यकता थी. ऐसा कोई लाइसेंस या अनुमति नहीं दी गई है. इससे स्पष्ट है कि मालिक ये साबित करने में नाकाम रहे कि उनका क्लब 1991 से पहले मौजूद था. 

सुप्रीम कोर्ट ने गिराने पर लगाई थी रोक

बीते 9 सितंबर को कर्लीज क्लब को ढहाने के लिए अथॉरिटी का बुलडोजर पहुंचा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवा के Curlies club के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद Curlies club को गिराए जाने का रास्ता साफ हो गया था. हालांकि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज को ढहाने पर रोक लगा दी. 

GCZMA ने जुलाई 2016 में दिया था ढहाने का आदेश 

दरअसल, GCZMA ने 21 जुलाई 2016 को Curlies club को गिराने का आदेश दिया था. इसमें कहा गया था कि Curlies club नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है, जिसके खिलाफ Curlies club के मालिक एडविन नून्स ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की थी. इस अपील को 6 सितंबर 2022 को एनजीटी ने खारिज कर दिया. हालांकि 7 सितंबर को गोवा सरकार ने Curlies club को लेकर दिए गए आदेश के रिव्यू और दोबारा सुनवाई के लिए एनजीटी में एफिडेविट दिया. 

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इसी क्लब में हुई थी सोनाली फोगाट की मौत 

बता दें कि इसी Curlies restaurant में बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत हुई थी. अब सोनाली की मौत की जांच सीबीआई कर रही है और आज सीबीआई की टीम इस बार में भी पहुंच सकती है, जहां उनकी मौत हुई थी. टीम के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ भी होंगे.
 

 

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