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दिल्ली: MCD चुनाव के एग्जिट पोल पर रोक, राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश

राज्य चुनाव आयोग की एक विज्ञप्ति में कहा गया- अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, एमसीडी चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा. आगे कहा- 4 दिसंबर की सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर की शाम 5.30 बजे के बीच की अवधि के दौरान एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जाएगा.

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सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है. गुरुवार को दिल्ली के चुनाव आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आयोग ने कहा है कि MCD चुनाव में 4 दिसंबर को वोटिंग के बाद प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया दोनों में एग्जिट पोल (अनुमान) जारी नहीं किए जाएंगे. 

राज्य चुनाव आयोग की एक विज्ञप्ति में कहा गया- अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, एमसीडी चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा. आगे कहा- 4 दिसंबर की सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर की शाम 5.30 बजे के बीच की अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम के चुनाव से संबंधित किसी भी एग्जिट पोल का संचालन प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रचार और किसी अन्य तरीके से प्रसारित नहीं किया जाएगा. किसी भी एक्जिट पोल पर रोक रहेगी.

गुजरात और हिमाचल में भी रोक

इससे पहले चुनाव आयोग (ईसी) ने हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर की सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर की सुबह 5.30 बजे तक एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी, वहां 12 नवंबर को मतदान हुआ था. केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले इसी तरह का निर्देश जारी किया था.

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दिल्ली में 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे

विज्ञप्ति कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के हित में ओपिनियन और एग्जिट पोल पर रोक लगाना अनिवार्य है. बता दें कि दिल्ली नगर निगम की 250 सीटें हैं. इनमें से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 42 सीटें आरक्षित की गई हैं. जबकि महिलाओं के लिए भी 50 फीसदी सीटें आरक्षित हैं. एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी. 2017 में हुए पिछले निकाय चुनावों में भाजपा ने 181 वार्ड जीते थे, जबकि AAP ने 48 सीटें जीती थीं. कांग्रेस केवल 27 सीटें जीत सकी थी.

 

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