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दिल्ली की आबोहवा सुधरी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हटे GRAP-4 के प्रतिबंध

सर्वोच्च न्यायालय ने एयर क्वालिटी डेटा की समीक्षा के बाद GRAP-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे तक एयर क्वालिटी में उतार-चढ़ाव के बीच दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 165 दर्ज किया गया.

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दिल्ली की आबोहवा लगातार सुधर रही है (फोटो- पीटीआई)
दिल्ली की आबोहवा लगातार सुधर रही है (फोटो- पीटीआई)

दिल्ली की एयर क्वालिटी में धीरे-धीरे सुधार होता जा रहा है. गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दिल्लीवासियों ने स्वच्छ हवा में सांस ली. राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 के साथ "मध्यम" श्रेणी में दर्ज किया गया. इसके साथ ही GRAP-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंध भी हटा दिए गए और GRAP-2 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है. 

वहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने एयर क्वालिटी डेटा की समीक्षा के बाद GRAP-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने के निर्देश दिए हैं. ये निर्देश रिट याचिका संख्या 13029/1985 (एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ) की सुनवाई के तहत दिए गए. सुप्रीम कोर्ट ने अगले निर्देशों तक GRAP-2 के तहत प्रतिबंधों को लागू रखने की मंजूरी दी है. 

कोर्ट के निर्देश के बाद CAQM ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के साथ एयर क्वालिटी ट्राजेक्टरी और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों का आकलन करने के लिए बैठक की. पूर्वानुमानों से पता चलता है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी मुख्य रूप से 'खराब' श्रेणी में रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं दिखाई देगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे तक एयर क्वालिटी में उतार-चढ़ाव के बीच दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 165 दर्ज किया गया.  CPCB के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को AQI-268 के साथ "खराब" श्रेणी में दर्ज किया गया था, जबकि सोमवार को यह 280 और रविवार को 285 था.

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दिल्ली की सुधरती आबोहवा को देखते हुए समिति ने GRAP-3 और GRAP-4 के प्रतिबंध हटाने के फैसला किया है. इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है. हालांकि, वायु गुणवत्ता में किसी भी गिरावट को रोकने के लिए, सतर्क कार्यान्वयन और निगरानी के तहत GRAP-2 के प्रतिबंध लागू रहेंगे. 

इसके अलावा GRAP-4 के तहत पहले से बंद किए गए निर्माण तब तक बंद रहेगा जब तक कि आयोग द्वारा फिर से इन्हें शुरू करने के लिए कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया जाता. CAQM वायु गुणवत्ता की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा, ताकि आवश्यकतानुसार समय पर जरूरी कदम उठाए जा सकें. 

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