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CPM Leader Murder Case: केरल हाई कोर्ट ने RSS के 13 कार्यकर्ताओं को किया बरी, 2008 का है मामला

केरल हाई कोर्ट ने 2008 में तिरुवनंतपुरम में एक माकपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरएसएस के 13 कार्यकर्ताओं को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है.

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केरल हाई कोर्ट ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया है. -सांकेतिक तस्वीर
केरल हाई कोर्ट ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया है. -सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • निचली अदालत ने आरोपियों को ठहराया था दोषी
  • RSS के 13 कार्यकर्ताओं को दोहरे उम्रकैद की सुनाई गई थी सजा

केरल हाई कोर्ट ने 2008 में तिरुवनंतपुरम में एक माकपा कार्यकर्ता वीवी विष्णु की हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्वंयसेवकर संघ के 13 लोगों को बरी कर दिया है. जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस सी जयचंद्रन की पीठ ने RSS कार्यकर्ताओं की अपील पर सुनवाई की. बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ताओं को मामले में अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था. 

हाई कोर्ट की डबल बेंच ने केरल में राजनीतिक हत्या के मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और हत्या के दुखद मामले राज्य के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर रहे हैं. बेंच ने कहा कि जिस तरह से कोर्ट के सामने घटना के बारे में बताया गया था, इसमें स्क्रिप्टेड कहानी को सही साबित करने के लिए गवाहों से पढ़ाने और सबूत इक्ट्ठा करने की बू आती है. 

निचली अदालत ने आरोपियों को ठहराया था दोषी

बेंच ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ परिस्थितियों को साबित करने में विफल रहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में पांच महीने के अंदर तीन जांच अधिकारियों को बदल दिया गया. साथ ही मामले में लापरवाही दिखाते हुए कई लोगों को आरोपी बताकर गिरफ्तार किया गया. 

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बता दें कि एक अप्रैल 2008 को माकपा कार्यकर्ता वीवी विष्णु की हत्या के मामले में तिरुवनंतपुरम की एडिशनल सेशन कोर्ट ने  16 दिसंबर 2016 को आरएसएस के 13 कार्यकर्ताओं को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. निचली अदालत ने सभी 13 आरोपियों को माकपा कार्यकर्ता की हत्या का दोषी पाया था.

(रिपोर्ट- शिबी)

 

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