बेंगलुरु में परिवहन विभाग ने शहर में कारपूलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है. अधिकारियों ने कहा कि कारपूलिंग पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. सूत्रों के मुताबिक, विभाग को कैब एसोसिएशन से कई शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बिना रजिस्टर्ड कारों को कैब के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
'सफ़ेद नंबर प्लेटें जो व्यावसायिक उपयोग के लिए रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें व्यवसाय के लिए कैब के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है.'
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके कारपूलिंग में शामिल लोगों को परिणाम भुगतना पड़ सकता है, जिसमें छह महीने के लिए वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (आरसी) को निलंबित करना और 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना शामिल हो सकता है.
अधिकारी ने कहा कि कारपूलिंग ऐप्स निजी कारों को एकत्रित करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है. हमें टैक्सी चालकों की यूनियनों से शिकायतें मिल रही हैं. आरटीओ को इन अवैध संचालन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.