महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 6 बजे के बाद डाले गए 76 लाख वोटों की वैधता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है. अदालत ने याचिका को सुनवाई लायक नहीं माना. चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 329 और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 80 के तहत चुनाव से जुड़े विवाद में सिर्फ चुनाव याचिकाएं दायर की जा सकती हैं. अदालत ने पूछा कि जब हर चुनाव में 6 बजे के बाद वोटिंग होती है, तो सिर्फ इसी चुनाव पर सवाल क्यों. याचिकाकर्ता ने माना कि इस बात का जिक्र उनके आवेदन में नहीं था.