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भगोड़े मेहुल चोकसी पर दर्ज हुआ एक और केस, 37 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

मेहुल चोकसी पर लक्ष्मी इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है. मेहुल ने लक्ष्मी इंफ्रा को 37 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची थी जिसमें धोखाधड़ी सामने आई है.

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पीएनबी फ्रॉड केस का आरोपी मेहुल चोकसी (IANS)
पीएनबी फ्रॉड केस का आरोपी मेहुल चोकसी (IANS)

मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है. मेहुल चोकसी पर लक्ष्मी इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है. मेहुल चोकसी ने लक्ष्मी इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड को 37.22 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची थी, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बाद में जब्त कर लिया था.

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, चेकसी ने लक्ष्मी इंफ्रा डेवलपर्स को एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा 37 करोड़ रुपए में बेच दिया लेकिन बाद में ईडी ने इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया. अपराध शाखा के अधिकारी ने कहा कि देश भागने से ठीक पहले चोकसी ने यह प्रॉपर्टी बेच दी और लक्ष्मी इंफ्रा डेवलपर्स के साथ धोखाधड़ी की. चोकसी ने इस कंपनी को 37.22 करोड़ रुपए का चूना लगाया.

ईडी ने अभी हाल में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कुल 24.77 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है जिसमें कीमती वस्तुएं, गाड़ियां और बैंक खाते शामिल हैं. 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में यह कार्रवाई धनशोधन निवारक कानून 2002 के तहत की गई.

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ईडी ने चोकसी की दुबई स्थित तीन व्यावसायिक संपत्तियां, कीमती वस्तुएं, एक मर्सिडीज बेंज ई-280 और मियादी जमा राशि जब्त की. चोकसी ने पिछले साल एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी. ईडी ने अब तक 2,534.7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी की ओर से मामले में चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ जांच की जा रही है. ईडी ने चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है और ईडी की मांग पर मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है.

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