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महाराष्ट्र: पालघर आश्रम शाला में 2 छात्रों की आत्महत्या पर बॉम्बे HC चिंतित, सुरक्षा उपायों पर उठाए सवाल

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पालघर आश्रम शाला में दो छात्रों की आत्महत्या पर चिंता जताई है. कोर्ट ने स्कूलों में सुरक्षा और संरक्षा उपायों की समीक्षा, पालन और माता-पिता की जागरूकता पर सख्ती के निर्देश दिए. राज्य की वेबसाइट पर सुरक्षा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और मासिक जांच अनिवार्य होगी.

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छात्रों ने हॉस्टल के अंदर की थी आत्महत्या (File Photo:ITG)
छात्रों ने हॉस्टल के अंदर की थी आत्महत्या (File Photo:ITG)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पालघर में आश्रम शाला में दो छात्रों की आत्महत्या के मामले पर शुक्रवार को चिंता जताई. कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आवासीय जनजातीय स्कूल में सभी सुरक्षा और संरक्षा उपाय लागू हैं. यह घटना पालघर जिले के वाडा तालुका में अंबीस्ते स्थित एक सहायता प्राप्त माध्यमिक आश्रम स्कूल में हुई थी. कक्षा 9 और 10 के दो नाबालिग छात्रों ने बुधवार देर रात फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी. 

आत्महत्या करने वाले छात्रों की पहचान देवीदास परशुराम नवले (कक्षा 10) और मनोज सीताराम वड़ (कक्षा 9) के रूप में हुई है. लड़कों ने हॉस्टल परिसर के अंदर कपड़े सुखाने वाली रस्सी का उपयोग किया था. 

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और संदेश पाटिल की बेंच ने कहा, "हमने आज अखबार में पालघर के स्कूल में दो बच्चों की आत्महत्या के बारे में पढ़ा, क्या यह इस मामले में शामिल होगा? जिस स्कूल में यह घटना हुई है, उसका क्या?" 

अदालत ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि आश्रम शालाएं भी अन्य सरकारी, निजी या सहायता प्राप्त स्कूलों की तरह ही दिशानिर्देशों के दायरे में आती हैं.

सुरक्षा जानकारी अब वेबसाइट पर

अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने अदालत को आश्वासन दिया कि राज्य के सभी स्कूलों द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों की जानकारी माता-पिता राज्य की वेबसाइट पर देख सकते हैं. बेंच ने खुद कोर्ट में वेबसाइट की समीक्षा की और कुछ अतिरिक्त जानकारी डालने का निर्देश दिया. शिंदे ने 15 अक्टूबर तक सभी अनुपालनों को पूरा करने का आश्वासन दिया.

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हर महीने होगी सुरक्षा उपायों की जांच

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य में हर माता-पिता को वेबसाइट के बारे में सूचित किया जाए, जिससे वे स्कूलों द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों की जांच कर सकें. बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि माता-पिता को सूचित किया जाए कि सुरक्षा उपायों के संबंध में स्कूलों द्वारा गैर-अनुपालन होने पर वे कहां शिकायत कर सकते हैं. संबंधित विभाग हर महीने सुरक्षा उपायों की जांच और अपडेट करेंगे. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए काम पर संतुष्टि व्यक्त की.

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