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कमलनाथ सरकार को झटका, HC ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक

हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला देते हुए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी. अब एमपी पीएससी की भर्ती 14 प्रतिशत ओबीसी के आधार पर होगी.

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कमलनाथ सरकार को हाई कोर्ट से झटका (फाइल फोटो)
कमलनाथ सरकार को हाई कोर्ट से झटका (फाइल फोटो)

  • कमलनाथ सरकार को हाई कोर्ट से लगा झटका
  • OBC आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया था

मध्य प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है. अब एमपी पीएससी की भर्ती 14 प्रतिशत ओबीसी के आधार पर होगी. एमपी पीएससी के जरिए करीब 400 पदों पर भर्ती होनी है.

चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने पीएससी की भर्तियों में पूर्व निर्धारित 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण से अधिक लाभ न दिए जाने की शर्त लागू कर दी है. इससे मध्‍य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) द्वारा की जा रही 400 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रभावित होंगी.

ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश: OBC आरक्षण पर कमलनाथ सरकार की मुहर, उम्र सीमा पर लिया ये फैसला

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बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने बीते साल ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला लिया था. इससे पहले यह आरक्षण 14 फीसदी था. लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का वादा मध्य प्रदेश की जनता से किया था. इसी वजह से मध्य प्रदेश की सत्ता पर 15 साल बाद काबिज होने के 8 महीने के भीतर जनता से किया वादा कमलनाथ ने पूरा किया था.

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