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मध्य प्रदेश: सीमित मात्रा में ही प्याज रख सकेंगे व्यापारी, आदेश जारी

रिटेल व्यापारियों के लिए अधिकतम 100 क्विंटल प्याज का स्टॉक रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं. सरकार के मुताबिक यह आदेश 30 नवम्बर 2019 तक लागू रहेगा.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

  • अधिकतम 100 क्विंटल प्याज का स्टॉक रखने के आदेश
  • यह आदेश 30 नवम्बर 2019 तक रहेगा लागू

मध्यप्रदेश में सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है. इसी के तहत बुधवार को सरकार ने व्यापारियों को प्याज का सीमित भंडारण करने के आदेश जारी किए हैं.

क्या कहता है नया फरमान

दरअसल सरकार ने  प्याज की बढ़ती कीमत को काबू करने और जनता को प्याज की लगातार आपूर्ति बनाए रखने के लिए 'मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश 2019' जारी किया है. इस आदेश के तहत अब अगले डेढ़ महीने तक प्याज के थोक व्यापारी और कमीशन एजेंट ज्यादा से ज्यादा 500 क्विंटल तक प्याज का ही स्टॉक रख सकेंगे.

इस आदेश की जद में रिटेल व्यापारी भी आएंगे. रिटेल व्यापारियों के लिए अधिकतम 100 क्विंटल प्याज का स्टॉक रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं. सरकार के मुताबिक यह आदेश 30 नवम्बर 2019 तक लागू रहेगा.

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व्यापारियों और विक्रेताओं को मिले निर्देश

यही नहीं मध्यप्रदेश सरकार ने प्याज व्यापारियों और विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं. निर्देशों में कहा गया है कि उनके पास मौजूद प्याज के स्टॉक का रजिस्टर हर वक्त मेंटेन रखेंगे क्योंकि सरकारी अधिकारी कभी भी उनसे प्याज के स्टॉक की जानकारी लेने जा सकते हैं.

इसके साथ ही विक्रेताओं को आदेश दिए गए हैं कि वो प्याज के स्टॉक की क्या स्थिति है इसका बोर्ड भी लगाएं. व्यापारियों से अपील की गई है कि यदि उनके पास प्याज का स्टॉक है तो वो उसे बेचने से मना नहीं करें क्योंकि इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा.

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