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विदेश मंत्री एस जयंशकर को हाईकोर्ट से राहत, कांग्रेस की याचिका खारिज

कांग्रेस का आरोप था कि चुनाव आयोग ने राज्‍यसभा की दो सीटों के लिए जुलाई 2019 में हुए चुनाव में दो सीटों के अलग-अलग चुनाव कराए, जिससे सत्‍तााधारी दल के पास बहुमत होने के कारण दोनों सीटों पर उनके उम्‍मीदवार की जीत हुई.

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बीजेपी नेताओं के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर (फाइल फोटो-PTI)
बीजेपी नेताओं के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर (फाइल फोटो-PTI)

  • अलग-अलग चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी थी
  • कोर्ट ने जयशंकर-जुगलजी के निर्वाचन को वैध माना

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राज्‍यसभा सदस्‍य जुगल जी ठाकोर के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेताओं की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. राज्‍यसभा के लिए कांग्रेस के दोनों उम्‍मीदवार सहित नेता विपक्ष परेश धनाणी ने भी चुनाव आयोग को दो सीटों के अलग-अलग चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी थी.

गुजरात हाई कोर्ट की न्‍यायाधीश बेला त्रिवेदी ने राज्‍यसभा के बीजेपी उम्‍मीदवार एस. जयशंकर के खिलाफ कांग्रेस उम्‍मीदवार गौरव पंड्या और बीजेपी के जुगल जी ठाकोर के खिलाफ कांग्रेस उम्‍मीदवार चंद्रीका चूडास्‍मा सहित नेता विपक्ष परेश धनाणी की याचिका को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने एस. जयशंकर और जुगलजी के निर्वाचन को वैध माना है.

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कांग्रेस का आरोप था कि चुनाव आयोग ने राज्‍यसभा की दो सीटों के लिए जुलाई 2019 में हुए चुनाव में दो सीटों के अलग-अलग चुनाव कराए, जिससे सत्‍तााधारी दल के पास बहुमत होने के कारण दोनों सीटों पर उनके उम्‍मीदवार की जीत हुई.

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विदेश मंत्री जयशंकर और जुगलजी ठाकोर ने नवंबर 2019 में एक हलफनामा पेश कर कांग्रेस उम्‍मीदवारों की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी. उनका कहना था कि चुनाव आयोग ने आयोग के नीति नियमों की पालन करते हुए ही चुनाव संपन्‍न कराए हैं. इस चुनाव में कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्‍लंघन नहीं किया गया. हाई कोर्ट ने उनकी और चुनाव आयोग की दलील को वैध मानते हुए कांग्रेस नेताओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया.

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