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पत्नी की ID से मैनेजर ने फाइनेंस कराया फोन, EMI न देने पर बनाया हत्या का प्लान, फिर हुआ खूनी खेल

30 मई को पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स को जीटीबी अस्पताल लाया गया है, जिसके शरीर पर घाव हैं. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान शास्त्री पार्क के रहने वाले जौहर अब्बास (28) के रूप में हुई, जो कैब ड्राइवर के तौर पर काम करता था.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

दिल्ली पुलिस ने शास्त्री पार्क में झगड़े के बाद शख्स की हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान आकाश उर्फ ​​मूसी (24), योगेश उर्फ ​​बंटी (33) और रोहित (24) के रूप में हुई है. ये सभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है.

घटना 30 मई की है. इसी दिन पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स को जीटीबी अस्पताल लाया गया है, जिसके शरीर पर घाव हैं. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान शास्त्री पार्क के रहने वाले जौहर अब्बास (28) के रूप में हुई, जो कैब ड्राइवर के तौर पर काम करता था. पुलिस ने इस मामले में 11 जून को तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. 

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'पत्नी की ID से मैनेजर ने फाइनेंस कराया था फोन'

पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सैन ने बताया कि आरोपी के पास से दो पिस्तौल और आठ कारतूस बरामद किए गए हैं. पूछताछ के दौरान आकाश ने बताया कि उसकी पत्नी गाजियाबाद में एक कॉल सेंटर में काम करती थी. उसके मैनेजर वकार ने उसके आईडी (ID) से एक मोबाइल फाइनेंस करवाया था और ईएमआई चुकाने का वादा किया था. 

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'वकार को शास्त्री पार्क में मिलने के लिए बुलाया'

हालांकि, जब पत्नी ने नौकरी छोड़ दी, तो वकार ने ईएमआई चुकाना बंद कर दिया. आकाश ने बार-बार उससे मामले को सुलझाने को कहा, लेकिन वकार ने पैसे चुकाने से इनकार कर दिया और धमकाया. इसके बाद आकाश और उसके दोस्त योगेश और बंटी ने वकार को शास्त्री पार्क में मिलने के लिए बुलाया. उन्होंने जब बाकी ईएमआई चुकाने का दबाव बना रहे थे, तो वकार भाग गया.

'धारा 302 और 34 के तहत FIR दर्ज'

फिर आकाश और उसके दोस्त चाकू और चॉपर लेकर इलाके में उसकी तलाश में निकल पड़े. उन्हें हथियार लेकर जाते देख तीन अज्ञात राहगीरों ने उनको रोका, तो बहस शुरू हो गई. इस दौरान आकाश ने अब्बास पर चाकू से हमला कर दिया और भाग गया. अब्बास को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा इरादे) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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