दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) प्रमुख स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ करने और उन्हें घसीटने के आरोपी को शनिवार को जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा अवस्था में आरोपी के खिलाफ समय से पहले सुनवाई करना अनुचित होगा. मालीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि जब वह रात में जांच के लिए गई थीं तो नशे में धुत एक व्यक्ति ने उनसे छेड़छाड़ की और उसने 10-15 मीटर तक अपनी कार से घसीटा.
कोर्ट ने कहा कि जब जांच अधिकारी से जांच के लिए शख्स को हिरासत में पूछताछ करने के बारे में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया. इसके अलावा वो पहले कभी अपराध में शामिल भी नहीं रहा है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संघमित्रा ने कहा कि मेरा विचार में अभियुक्त को सलाखों के पीछ रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा. इसलिए आरोप हरीश चंदर को 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दी जाती है.
कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए कहा कि आरोपी ऐसा अपराध और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होना, शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों व गवाहों से सीधे संपर्क नहीं करना, मिलना और धमकी न देना जैसी शर्तें भी शामिल हैं.
दिल्ली AIIMS के पास की है घटना
जानकारी के मुताबिक, ये घटना बीते बुधवार देर रात की है. स्वाति AIIMS के गेट नंबर 2 के करीब थीं. इस दौरान एक कार चालक ने उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए कहा. स्वाति ने जब कार चालक को फटकारा तो उसने तुरंत कार का शीशा ऊपर कर लिया. इस दौरान उनका हाथ कार में फंस गया और चालक ने उन्हें 10 से 15 मीटर तक घसीट लिया. पुलिस के मुताबिक, रात 3.11 बजे एक पीसीआर पर उन्हें एक कॉल आया कि एम्स बस स्टॉप के पीछे सफेद रंग की बलेनो कार के चालक ने एक महिला को गलत इशारे किए और उन्हें घासीटा, लेकिन महिला बचने में कामयाब रही. इस मामले में कोटला मुबारकपुर पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज की थी और आरोपी हरीश चंदर (47) को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.