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सलमाल खान 'हिट एंड रन' केस की सुनवाई 1 जुलाई तक टली

हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी है. 8 मई को जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट में सोमवार को केस की सुनवाई थी.

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सलमान खान
सलमान खान

हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी है. 8 मई को जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट में सोमवार को केस की सुनवाई थी.

सलमान खान के खिलाफ 2002 से जुड़े ‘हिट एंड रन’ मामले में 6 मई को 13 साल बाद सजा का ऐलान किया गया था. इस केस में सलमान खान को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की सजा सुनाई लेकिन बाद में सलमान को इस मामले में 8 मई को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी.

याद रहे कि 28 सितंबर, 2002 को सलमान ने मुंबई के बांद्रा इलाके में अपनी कार से पटरी पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया था. जिनमें से एक की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हुए थे. सलमान पर आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) की धारा 304-दो (गैर इरादतन हत्या), धारा 279 (तेज रफ्तार एवं लापरवाही से ड्राइविंग), धारा 337 और 338 (जान जोखिम में डालना और गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 427 (गलत हरकत से संपत्ति को नुकसान) के तहत आरोप तय किए गए हैं. इन सभी धाराओं में अलग-अलग सजा का प्रावधान है.

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इसके अलावा उन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 34 ए, बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 181 (नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाना) और 185 (नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाना) और बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं. इनमें भी अलग-अलग सजा का प्रावधान है.

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