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गौहर खान ने तोड़े कोविड नियम, हुआ एक्शन, 2 महीने तक नहीं कर सकेंगी शूट

फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा, "ऐसा करते हुए गौहर खान ये भूल गईं कि वे कितने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं. होम क्वारनटीन के लिए BMC ने उनके हाथ में स्टैम्प भी लगाया था."

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रणदीप हुड्डा
रणदीप हुड्डा

कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद होम क्वारनटीन के नियमों को न मानने को लेकर मुम्बई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) ने गौहर खान के इस लापरवाह रवैये से नाराज होकर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. FWICE ने कहा है कि 2 महीने के लिए हमारे सदस्य उनके साथ काम नहीं करेंगे.

FWICE के प्रेसिडेंट BN तिवारी, जनरल सेक्रेटरी अशोक दूबे, ट्रेजरार गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव और मुख्य सलाहकार अशोक पंडित तथा शरद शेलार ने संयुक्त प्रेस रिलीज में कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद गौहर खान का इस तरह से होम क्वारनटीन के नियमों का उल्लंघन करना बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया है.

उन्होंने कई जिंदगियां खतरे में डालीं

फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा, "ऐसा करते हुए गौहर खान ये भूल गईं कि वे कितने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं. होम क्वारनटीन के लिए BMC ने उनके हाथ में स्टैम्प भी लगाया था और इसके बावजूद गौहर खान घर से बाहर निकलकर इधर-उधर घूम रहीं थीं और शूटिंग कर रही थीं. उनके इस बर्ताव को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता है."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इसी के चलते फेडरेशन ने उनके साथ दो महीने तक काम नहीं करने का निर्णय लिया है. फेडरेशन से जुड़े तमाम सदस्य संस्थाओं और गौहर को असहयोग से जुड़ा नोटिस भेज दिया गया है. बी.एन. तिवारी और गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव ने कहा कि आज की तारीख में कोरोना का शिकार होने वाले बड़े से बड़े सितारे भी कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं.

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कई धाराओं में हुई FIR

उन्होंने कहा कि ऐसे में गौहर को भी इस नियमों की अनदेखी करने‌ से बचना चाहिए था. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्लूआईसीई) ३२ यूनियनों की मदर बॉडी है जिसके पांच लाख से ज्यादा सदस्य हैं. बता दें कि सोमवार को मुम्बई पुलिस के प्रवक्ता एस. चैतन्य नेजानकारी देते हुए बताया था कि कोविड-19 नियमों के उल्लंघन व कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद शूटिंग पर जाने के चलते ओशिवरा पुलिस स्टेशन ने संक्रामक रोग अधिनियम (1897) की विभिन्न धाराओं के तहत गौहर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

 

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