सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को SIR पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा कि वह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पहचान 19 अगस्त तक सार्वजनिक करे. अदालत ने आयोग को 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है. न्यायालय ने पूछा कि मृत या पलायन कर चुके मतदाताओं के नाम क्यों नहीं बताए गए और उन्हें डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड किया गया.